यूपी में खुलेंगे मॉल, दिल्ली में पार्क और बार...जानें कहां-क्या हो रहा अनलॉक
- दिल्ली में आज से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खुल जाएंगे। डीडीएमए ने कहा कि बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे।
दिल्ली में आज से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खुल जाएंगे। डीडीएमए ने कहा कि बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।वहीं यूपी में आज से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट और मॉल खुल जाएंगे। रेस्टोरेंट व होटल के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी तथा एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच वाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस या ‘डू नाट सिट’ की मार्किंग की जाएगी। मॉल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेंट के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों में इन शर्तों का पालन करते हुए बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।
खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति
आपको बता दें कि डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जा रह है और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी गई। इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्पा, सभी तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।
दिशा-निर्देशों के उल्लंघन सख्त कार्रवाई
डीडीएमए के आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित गतिविधियां सोमवार को सुबह पांच बजे से 28 जून को सुबह पांच बजे तक या अगले आदेश तक जारी रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों, जिला डीसीपी, नगर निगम उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ ही बाजार और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बाजारों, मॉल्स, रेस्तरां, बार, सावर्जनिक पार्कों तथा उद्यानों में कोविड अनुकूल व्यवहार और अन्य दिशा-निर्देश सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिले के डीसीपी और अन्य संबंधित प्राधिकारी कानून और नियमों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिसमें प्रतिष्ठानों, साप्ताहिक बाजारों, सार्वजनिक पार्कों तथा उद्यानों को बंद करना शामिल है।रेस्तरां और बार के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों के साथ ही सभी निर्देश और कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। डीडीएमए ने आगाह किया कि अगर कोई उल्लंघन पाया जाता है तो रेस्तरां या बार के मालिक के खिलाफ सख्त दंडात्मक/आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के ऑफिस में पूरी उपस्थिति की छूट
यूपी सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इसी शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होग की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी और प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
यूपी में आदेश के अनुसार सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल व कॉलेज शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं व कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाएंगे। शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति की जाएगी। इन प्रतिबंधों के अनुपालन की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।