Delhi Unlock 3.0: सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान-कल से खुल जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट, चलेंगी बसें, जानिए क्या मिली छूट, क्या रहेगी पाबंदी
- Delhi Unlock 3.0: सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान-कल से खुल जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट, चलेंगी बसें, जानिए क्या मिली छूट, क्या रहेगी पाबंदी
Delhi Unlock 3.0: सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान-दिल्ली में कल से खुल जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट, 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलेंगी बसें, लेकिन इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की सख्ती रहेगी जारी.
कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन से सोमवार को और अधिक छूट दी गई है. पिछले करीब डेढ़ महीने से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सबसे पहले किए गए अनलॉक-1 में फैक्ट्री और निर्माण कार्य को अनुमति दी गई थी, अनलॉक-2 में मेट्रो चलाने की अनुमति दी गई थी और आज प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक-3 में कई तरह की छूट का ऐलान किया है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है. अब हमें दो चीजों की चिंता है. पहली तो यह कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और दूसरी यह कि संभावित तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियां की जाएं. उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कमाने के साधनों पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. अब लोगों की सुविधा के लिए धीरे-धीरे चीजों को खोला जा रहा है.
सोमवार से सारी दुकानें खोली जा सकेंगी. टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की होगी.खोलने की इजाजत होगी
रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसद ग्राहकों के साथ.
एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट खोलने की अनुमति होगी दी गई है.
सामान्य समय में जितने होते हैं उसके 50 फीसद वेंडर्स के साथ ही वीकली मार्केट खोली जा सकेंगी.
पब्लिक प्लेस पर शादियों की अनुमति नहीं दी गई है. घर पर या कोर्ट में 20 लोगों की उपस्थिति में ही शादी की जा सकेगी.
अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे.
धार्मिक स्थल खुल सकते हैं लेकिन किसी भी श्रद्धालु को वहां आने की इजाजत नहीं होगी.
मेट्रो और और बसें 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलती रहेंगी.
डीडीएमए इस बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी करेगा.
सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे.
यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं.
अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा.
पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी.
निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं.
सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी.
स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे.
एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे.
सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे.
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