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समग्र आईडी जानने हेतु आवश्यक निर्देश

 

 

 

समग्र आईडी क्या है, इसके क्या लाभ हैं, समग्र आईडी कैसे जानें

 

 

 

मध्यप्रदेश शासन ''सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त पर चलते हुए प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सभी निवासीयों को सभी शासकीय योजनायों का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार आसानी से, निरंतर तथा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है।

पूर्व में योजनाओं का क्रियान्‍वयन विभिन्‍न-विभिन्‍न विभागों द्वारा किया जा रहा था किंतु किसी भी विभाग के पास उक्‍त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों का डेटाबेस ऑनलाईन उपलब्‍ध नहीं था. विभागों के पास अपने हितग्राहियों की अद्यतन जानकारी उपलब्‍ध नहीं होने से योजनाओं के क्रियान्‍वयन में पारदर्शिता नहीं थी।


हितग्राही को भी योजनायों के लाभ लेने हेतु बार-बार आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता था तथा आवेदन के साथ बार-बार अपनी पहचान सम्बिन्धित तथा योजना से सम्बंधित दस्तावेज/प्रमाणपत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र अदि प्रस्तुत करने पड़ते थे. इन सभी प्रक्रिया में आवेदक को असुविधा तथा कार्य में विलम्ब होता था।


उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समग्र मिशन, मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश में निवासरत सभी परिवारों तथा उनके सभी सदस्यों का डेटाबेस तैयार कर लिया है. डेटाबेस बनाने हेतु सर्वप्रथम सभी परिवारों का घर-घर जाकर सर्वे किया जा कर सभी परिवारों तथा सदस्‍यों की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसका पंजीयन समग्र पोर्टल किया गया. इस प्रक्रिया का पालन कर प्रदेश की राज्‍य जनसंख्‍या पंजी का निर्माण किया गया। जनसंख्‍या पंजी पर परिवार एवं परिवार सदस्‍य की विस्‍तृत प्रोफाइल पोर्टल पर उपलब्‍ध हैं जैसे किं परिवार किस जाति वर्ग, धर्म, परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हैं या नहीं, परिवार के मुखिया का नाम, सदस्‍य का नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्‍तर, कार्यक्षेत्र, शैक्षणिक स्‍तर, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी.

पंजीयन उपरांत सभी परिवारों को 8 अंको के यूनिक समग्र परिवार आईडी तथा सभी सदस्यो को 9 अंको की यूनिक समग्र आईडी दी गई है। समग्र यूनिक आईडी पूर्णतः निशुल्क है एवं सभी को दी गई है. यह जीवन काल में वही रहेगी. व्‍यक्ति स्‍वंय भी समग्र पोर्टल spr.samagra.gov.in, samagra.gov.in पर जाकर अपने एवं परिवार के सदस्‍य की समग्र यूनिक आईडी जान सकता हैं.

वर्तमान मेँ समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी के आधार पर विभिन्‍न योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति (स्कूल), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कम दरों पर खाद्य (पीडीएस), बीमा, समस्‍त पेंशन योजनाएं, विवाह सहायता, अनुग्रह राशि, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, आम आदमी बीमा और मातृत्व अवकाश सहायता इत्‍यादि का लाभ दिया जा रहा है. राशि का भुगतान हितग्राहियों के पोर्टल पर पंजीकृत एवं सत्यापित बचत खातों मे किया जा रहा है। इससे हितग्राही-मूलक योजनाओं में पारदर्शिता एवं योजनाओं का लाभ सुलभता से सुनिश्चित करना संभव हुआ है.

 

आप अपनी 9 अंको की यूनिक समग्र आई डी निम्न प्रकार से आसानी से जान सकते है

 

1. अगर आपके पास अपने परिवार का समग्र आईडी है, तब आप यहाँ क्लिक कर अपना समग्र आईडी जान सकते हैं.

2. अगर आपके पास अपने परिवार के किसी भी सदस्य का समग्र आईडी है, तब आप यहाँ क्लिक कर अपना समग्र आईडी जान सकते हैं.

3. परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें।  

4. अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर समग्र पर पंजीक्रत है तो आप यहाँ क्लिक कर सदस्य के मोबाइल नंबर से समग्र आईडी जान सकते हैं  

5. अगर किसी भी माध्यम से आपको अपना समग्र आईडी नहीं मिलता है तो आप अपने ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्रो में ) एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड या जोन कार्यालय में जाकर वहां के निवासियों के समग्र रजिस्टर में अपना समग्र आईडी जान सकते है.


अगर आपका नाम वहां की सूची में नहीं है तो आप उसी कार्यालय से अपना समग्र आईडी निशुल्क प्राप्त सकते है. 

 

नवीन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश:-

 

नवीन पंजीयन हेतु शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामपंचायत लेवल पर :-ग्रामपंचायत सचिव/ शहरी क्षेत्र में वार्ड लेवल पर :-वार्ड प्रभारी नियुक्त किये गए है.

आपने क्षेत्र के ग्रामपंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी की सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन पंजीयन हेतु शासन द्वारा दो{2} आदेश जारी किये गए हैं जो नीचे दिए गए हैं एवं लिंक पर क्लिक कर के आप आदेश को देख सकते है.:-
1. राज्‍य जनसंख्‍या पंजी पर परिवार / सदस्‍य के नवीन पंजीयन की प्रक्रिया के संबंध मे। {samagra/spr/2014/118/526} {29/09/2014}

2. समग्र जनसंख्या पंजी पोर्टल पर छूटे हुए परिवार/सदस्यों के नवीन पंजीयन व पंजीकृत परिवार/व्यक्ति की जानकारी के अपडेशन की प्रक्रिया सतत् जारी रहने के संबंध में। {samagra/2014/153/583} {11/11/2014}

नोट:-यदि ग्रामपंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी आपका पंजीयन करने से मना करता है तो उसे ऊपर दिए गए आदेश की प्रति दिखावें एवं लिखित में हस्ताक्षर युक्त पंजीयन नहीं करने का कारण लेवें.

 

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