आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0
विवरण
शहरी परिवारों के लिए निजी घरेलू शौचालय (आई.एच.एच.एल) के निर्माण के लिए एक स्वच्छता योजना ।
मिशन के निम्नलिखित भाग हैं:
घरेलू शौचालय अस्वच्छ शौचालयों को पोर-फ्लश में परिवर्तित करने के साथ
शौचालयों;
- सामुदायिक शौचालय
- सार्वजनिक शौचालय
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- आई.ई.सी एवं सार्वजनिक जागरूकता
- क्षमता सृजन एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए और ओ.ई)
फ़ायदे
A न्यूनतम वित्तीय सहायता
- ₹- 6667 (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में)
- ₹- 12,000 (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम में)
- ₹- 5333 (केंद्र शासित प्रदेशों में) शौचालय निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है
पात्रता
कोई परिवार जिसकी निजी घरेलू शौचालय तक पहुंच नहीं है (80% प्रतिशत शहरी परिवार खुले में शौच करते हैं) या अस्वच्छ शौचालय है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- आवेदक अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, आई.डी प्रकार, आई.डी नंबर का उपयोग करके आई.एच.एच.एल पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदक की लॉगिन आई.डी बनाता है।
- लॉगिन सफल होने के पश्चात आवेदक निम्नलिखित विवरण भरता है:
- भौगोलिक विवरण में (राज्य, जिला, यू.एल.बी का नाम, वार्ड सं.)
- शौचालय स्वामी का विवरण (नाम*, लिंग*, पिता/पति का नाम*, मोबाइल नंबर*, आवासीय पता*, मौजूदा शौचालय की स्थिति, प्रोत्साहन का आधार लिंक्ड ट्रांसफर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण*, फोटोग्राफ*)
- आवेदन सफलतापूर्वक दाखिल करने के पश्चात, आवेदन आई.डी एवं बैंक खाते के विवरण के साथ आई.एच.एच.एल आवेदन की पावती पर्ची तैयार की जाती है
आवश्यक दस्तावेज़
सांकेतिक दस्तावेज
- प्रोत्साहन का आधार से जुड़ा अंतरण
- आधार संख्या
- बैंक खाते का विवरण - पासबुक
- फोटोग्राफ
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे इस योजना के तहत अपनी वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त होगी?
सभी वित्तीय प्रोत्साहन सीधे (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा द्वारा) लाभार्थी परिवारों (प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों सहित) के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। कोई नकद/चेक वितरण नहीं होगा
यदि मैं योजना के लिए पात्र हूं तो क्या मुझे पूरी राशि एक ही बार में मिल जाएगी?
नहीं, प्रोत्साहन का 50% राशि यूएलबी द्वारा अनुमोदन होने पर जारी किया जाएगा। दूसरी किस्त के रूप में केंद्र सरकार की शेष 50% प्रोत्साहन की राशि परिवार का शौचालय निर्माण की भौतिक प्रगति के सत्यापन के बाद चिह्नित लाभार्थी परिवार को जारी किया जाना चाहिए
शेष राशि का दावा करने के लिए मैं शौचालय की तस्वीर कहां अपलोड कर सकता हूं?
आप http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/writereaddata/UserManual_ToiletPhotoUpload_CSC_ULB_Applicant.pdf पर चित्र अपलोड कर सकते हैं
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जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण I
ग्रामीण
शौचालय
स्वच्छ भारत
स्वच्छता
पात्रता की जाँच करें
विवरण
सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने एवं स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करते हुए, भारत के समस्त ग्रामों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019 तक स्वयं को “खुले में शौच मुक्त” (ओ.डी.एफ) घोषित किया गया। खुले में शौच मुक्त व्यवहार कायम रहना, हर किसी को समावेशित करना एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुलभ बनाना सुनिश्चित करने के लिए यह मिशन, एस.बी.एम.जी के अगले चरण II यानी ओ.डी.एफ-प्लस की ओर बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के अंतर्गत ओ.डी.एफ प्लस क्रियाकलाप, ओ.डी.एफ व्यवहार को सुदृढ़ बनाएंगे एवं गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए हस्तक्षेप प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
2 अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए) को संशोधित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई, यह सामुदायिक नेतृत्व वाला एवं जन-उन्मुख कार्यक्रम है, सुरक्षित स्वच्छता को सार्वभौमिक बनाना जिसका उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित एकमात्र स्वच्छता कार्यक्रम है।
ए.पी.एल एवं बी.पी.एल ग्रामीण परिवारों के लिए ₹12,000 की वित्तीय सहायता, जिसमें हाथ धोने एवं शौचालय की सफाई के लिए स्टोरेज सम्मिलित है
प्रोत्साहन का भुगतान नकद या निर्माण सामग्री के रूप में, अथवा उस सामग्री के लिए क्रेडिट वाउचर के रूप में किया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत क्रियाकलापः
- निजी घरेलू शौचालयों का निर्माण (आई.एच.एच.एल)
- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सी.एस.सी) का निर्माण।
- ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम) क्रियाकलाप।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी)
- मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी) के क्रियाकलाप।
वरीयता क्रम
- बी.पी.एल
- ए.पी.एल
- एस.सी / एस.टी
- अशक्त व्यक्ति
- विधवा/वृद्ध पेंशनभोगी
- आवास युक्त भूमिहीन मजदूर
- लघु कृषक
- सीमांत कृषक
- घरों का नेतृत्व करने वाली महिलाएं
फ़ायदे
लाभ
2 अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए) को संशोधित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई, यह सामुदायिक नेतृत्व वाला एवं जन-उन्मुख कार्यक्रम है, सुरक्षित स्वच्छता को सार्वभौमिक बनाना जिसका उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित एकमात्र स्वच्छता कार्यक्रम है।
ए.पी.एल एवं बी.पी.एल ग्रामीण परिवारों के लिए ₹12,000 की वित्तीय सहायता, जिसमें हाथ धोने एवं शौचालय की सफाई के लिए स्टोरेज सम्मिलित है
प्रोत्साहन का भुगतान नकद या निर्माण सामग्री के रूप में, अथवा उस सामग्री के लिए क्रेडिट वाउचर के रूप में किया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत क्रियाकलापः
- निजी घरेलू शौचालयों का निर्माण (आई.एच.एच.एल)
- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सी.एस.सी) का निर्माण।
- ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम) क्रियाकलाप।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी)
- मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी) के क्रियाकलाप।
पात्रता
यह योजना ऐसे ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनकी निजी घरेलू शौचालय तक पहुंच नहीं है।
अपवाद
केंद्र एवं /या राज्य की सहायता से निर्मित समस्त आवासों में, एक अभिन्न अंग के रूप में सुरक्षित स्वच्छता की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.जी) में पी.एम.ए.वाई घरों के लिए प्रकार्यात्मक शौचालयों की व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
ऑनलाइन
घरेलू शौचालयों का निर्माण निम्न द्वारा किया जा सकता है:
- निजी लाभार्थी द्वारा एजेंसियों की सहायता से स्वयं।
- गांव में एजेंसियों के माध्यम से सामुदायिक मॉडल।
नोट:
राज्य उन व्यक्तियों को, या समुदायों को जहां ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों/जिलों में मांग को गति प्रदान करने के लिए मॉडल को अपनाया गया है, या सामुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं।
आई.एच.एच.एल के लिए समुदाय/जी.पी को कोई भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने पर इसका उपयोग केवल स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा।
सत्यापन: सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से नमूनों के भौतिक सत्यापन के द्वारा शौचालय की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
आवश्यक दस्तावेज़
सांकेतिक दस्तावेज
- आधार संख्या
- बैंक खाता का विवरण* - पासबुक
- फोटोग्राफ *
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना के लिए कोई अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उपलब्ध नहीं हैं